एट्रोसिटी एक्ट मामले में HC का बड़ा फैसला…पुलिस सिर्फ जाति के आधार पर नहीं जोड़ सकती एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं- हाई कोर्ट

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एकलपीठ ने एट्रोसिटी एक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है. हाई कोर्ट के मुताबिक पुलिस सिर्फ जाति के आधार पर एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं नहीं जोड़ सकती सकती है. जब तक विवाद के दौरान जाति सूचक गाली और अपमानिक करने की पुष्टि न हो. इस फैसले को एप्रुवल फॉर आर्डर माना गया है. हाई कोर्ट का यह अहम फैसला एट्रोसिटी एक्ट के प्रकरणों में नजीर के रूप में काम आएगा.दरअसल, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का अपराध सिर्फ इस आधार पर दर्ज नहीं किया जा सकता कि पीड़ित पक्ष उस जाति से संबंधित है, जब तक विवाद के दौरान जाति सूचक गाली और अपमानित करने की पुष्टि न हो, तब तक एट्रोसिटी एक्ट की धाराएं जोड़कर प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता.

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