CHHATTISGARH : Big decision of High Court on maternity leave!
रायपुर। कामकाजी महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा और राहत भरा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर किसी महिला का मिसकैरेज हो जाता है और बाद में वह दोबारा गर्भवती होती है, तो उसे नए सिरे से पूरा मातृत्व अवकाश मिलेगा।
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बिलासपुर हाईकोर्ट में यह मामला एक महिला कर्मचारी का था, जिसे विभाग ने छुट्टी और वेतन को लेकर बड़ा झटका दे दिया था। महिला के जुड़वां बच्चों में एक भ्रूण का मिसकैरेज हो गया था, जिसके बाद उसने प्री-मैच्योर बच्ची को जन्म दिया।
लेकिन विभाग ने पूरी छुट्टी देने के बजाय वेतन से ₹80,254 तक काट लिए। मामला कोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने विभाग की कार्रवाई को गलत ठहराया।
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कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश महिला का कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। इसे लीव बैलेंस या तकनीकी कारणों के नाम पर रोका नहीं जा सकता।
हाईकोर्ट ने वेतन से काटी गई रकम वापस करने और बाकी मेडिकल बिलों की दोबारा जांच कर उचित भुगतान का आदेश भी दिया है।

