लखनऊ : देशभर में डांस से धूम मचाने वाली देसी गर्ल सपना चौधरी करीब दो घंटे तक कोर्ट की कस्टडी में रहीं. कोर्ट ने उन्हें 20 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड भरने के बाद रिहा किया. इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया. मामले की अगली सुनवाई अब एसीजेएम कोर्ट में 30 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सपना चौधरी को मौजूद रहने के निर्देश दिए.
बता दें कि यह मामला साल 2018 का है. 13 अक्टूबर 2018 को दोपहर तीन बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में सपना चौधरी और अन्य का कार्यक्रम था, जिसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बिके थे. इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में टिकट लेकर लोग मौजूद थे, लेकिन सपना चौधरी रात 10 बजे तक नहीं आईं.
इस पर दर्शकों ने हंगामा किया था. इस दौरान दर्शकों ने आयोजकों पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया और जमकर तोड़फोड़ की. मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझाकर शांत कराया. उसके बाद ये केस आयोजकों की ओर से दर्ज कराया गया था. इसके बाद टिकट धारकों के पैसे भी वापस नहीं किए गए. कोर्ट ने 4 सितंबर 2021 को इस मामले में सपना चौधरी की अर्जी खारिज कर दी थी.