MOHAN BHAGWAT SECURITY : Court’s big decision on Bhagwat Z+ security expenses
रायपुर डेस्क। RSS प्रमुख मोहन भागवत को मिली Z+ सुरक्षा को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, जिसमें कहा गया कि इसका खर्च जनता के पैसे से नहीं बल्कि संगठन को उठाना चाहिए।
याचिका में यह भी दावा किया गया कि इस सुरक्षा पर हर महीने करीब 40 से 45 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं और RSS कोई पंजीकृत संगठन नहीं है, इसलिए यह पैसा सरकारी खजाने से नहीं जाना चाहिए।
लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठा दिए। अदालत ने साफ संकेत दिया कि इस तरह की याचिका का आधार मजबूत नहीं है।
भागवत को Z+ सुरक्षा साल 2015 में दी गई थी और उससे पहले 2012 में भी केंद्र सरकार ने उन्हें उच्च सुरक्षा कवर देने का फैसला किया था।

