CHHATTISGARH : Major action by High Court on liquor factories in Chhattisgarh
बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर बड़ी सख्ती दिखाते हुए छत्तीसगढ़ की तीन शराब बनाने वाली कंपनियों की स्वतंत्र जांच के आदेश दे दिए हैं।
कोर्ट ने साफ कहा है कि नदियों और जल स्रोतों के प्रदूषण की शिकायतों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से तीनों यूनिट्स का मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा।
इसके लिए कोर्ट ने दो वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है, जो संबंधित फैक्ट्रियों में जाकर जांच करेंगे और देखेंगे कि पर्यावरण नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
एक फैक्ट्री पर पहले से ही गंभीर उल्लंघन के आरोप हैं, जिसमें गंदे पानी का सही ट्रीटमेंट न होना और नियमों की अनदेखी शामिल है। उस पर पहले ही लाखों का पर्यावरण जुर्माना भी लगाया जा चुका है।
अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरी सच्चाई स्वतंत्र जांच के बाद ही सामने आएगी और 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी।

