CG Liquor Over-pricing Case: Excise Sub-Inspector loses his job over a ₹100 overcharge!
CG LIQUOR OVER-PRICING CASE: अंबिकापुर के बौरीपारा विदेशी कम्पोजिट मदिरा दुकान में ओवररेट पर शराब बिक्री के मामले में आबकारी आयुक्त ने आबकारी उपनिरीक्षक अनिल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
वहीं जिला आबकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत गायकवाड तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी शीला बड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
जानकारी के मुताबिक, आबकारी उपायुक्त के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर की टीम ने बौरीपारा मदिरा दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया।
टीम ने खुद एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर अंग्रेजी शराब दुकान में भेजा जहां दुकान में कार्यरत विक्रयकर्ता नरेन्द्र कुमार यादव की तरफ से 20 नग पाव गोल्डन गोवा व्हिस्की को निर्धारित विक्रय दर 120 रुपए प्रति नग के हिसाब से 2400 रुपए के स्थान पर 2500 रुपए में बेचना पाया गया। यानी 100 रुपए अधिक दर पर विक्रय किया गया।
जांच के दौरान मिली गड़बड़ी पर विक्रयकर्ता नरेन्द्र कुमार यादव के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा के तहत राज्य स्तरीय उड़नदस्ता ने अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण दर्ज किया है।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर आबकारी आयुक्त ने आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता को सस्पेंड करते हुए संभागीय उड़नदस्ता कार्यालय में अटैच किया है।
प्रदेश में कई आबकारी अधिकारी ओवर रेट पर शराब बेचना पाए जाने के बाद हटाए गए हैं।
