CG HIGHCOURT: गौधाम मामले में हाईकोर्ट ने लगाई सचिव को फटकार! 

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CG High Court: High Court Reprimands Secretary in Gaudham Case!

CG HIGHCOURT:  बिलासपुर हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिले के लाखासार गौधाम में मवेशियों की खराब हालत पर संज्ञान लेते हुए पशुपालन विभाग के सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है ।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बीते 14 मार्च को बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के लाखासार में 25 एकड़ में बने गौधाम का शुभारंभ किया था।

इस दौरान उन्होंने गौधाम में प्रशिक्षण भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की थी।

साथ ही एक काऊ कैचर और एक पशु एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की भी बात कही थी।

गौधाम को लेकर मीडिया में आई खबरों में  महज 10×26 फीट के छोटे से शेड में 205 गायों को ठूंसकर रखा गया है, जहां उनके बैठने तक की जगह नहीं है।

वेटनरी डॉक्टरों के अनुसार एक मवेशी के लिए कम से कम 30-40 वर्गफुट ढंका हुआ स्थान जरूरी होता है, लेकिन यहां कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा पशु होने के कारण उनका दम घुटने और वायरस फैलने का गंभीर खतरा बना हुआ है।

हाईकोर्ट ने इसे जनहित याचिका मानते हुए मामले में सुनवाई शुरू की और नाराजगी जताते हुए सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए।

अब देखना दिलचस्प होगा की सचिव अपने शपथ पत्र में क्या लिखते है? और हाईकोर्ट उनके शपथ पत्र के बाद क्या एक्शन लेती है देखना होगा?

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