RAHUL GANDHI ACQUITTED : Rahul Gandhi acquitted in Amit Shah comment case
सुल्तानपुर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के करीब छह साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को सुल्तानपुर की विशेष MP-MLA अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। यह मामला 2018 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था।
कहां से शुरू हुआ था मामला?
8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।
27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया। 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश होने के बाद उन्हें जमानत मिल गई।
2024 से 2026 तक चली कानूनी लड़ाई
26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ। इसके बाद शिकायतकर्ता और उनके गवाहों की गवाही हुई। 2026 में राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने आवाज के नमूने का मिलान कराने की मांग भी की, लेकिन इस संबंध में दायर अर्जियां अलग-अलग अदालतों में खारिज हो गईं।
6 अक्टूबर 2026 को मामले में अंतिम बहस शुरू हुई और 12 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई।
अब अदालत के फैसले पर नजर
करीब छह साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने राहुल गांधी को बरी कर दिया। इस फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। हालांकि, फैसले के विस्तृत आधार की जानकारी सामने आने पर ही अदालत की पूरी दलीलों को समझा जा सकेगा।
