AZAM-ABDULLAH APPEAL REJECTED : पिता-पुत्र की 7 साल की सजा बरकरार

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AZAM-ABDULLAH APPEAL REJECTED : Father-son’s 7-year sentence upheld

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दो पैन कार्ड वाले केस में सजा के खिलाफ दी गई उनकी अपील रामपुर की सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। साफ है कि दोनों की 7-7 साल की सजा बरकरार रहेगी और फिलहाल जेल से बाहर आने का रास्ता बंद हो गया है।

पूरा मामला 2019 का है, जब आरोप लगा कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। जांच में आजम खान की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद दोनों को आरोपी बनाया गया।

निचली अदालत ने 2025 में दोनों को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा और जुर्माना सुनाया था। उसी फैसले को चुनौती देकर सेशन कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अब दोनों फिर से जेल में ही रहेंगे, जबकि सजा बढ़ाने की मांग को लेकर अलग से कानूनी लड़ाई भी जारी है।

 

 

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