CG GUIDELINE RATE : New guideline rates implemented in 4 districts
रायपुर, 27 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से लागू गाइडलाइन दरों के तहत अब चार जिलों में संशोधित दरों को मंजूरी दे दी गई है। राज्य शासन के निर्देश पर जिला मूल्यांकन समितियों ने स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संशोधन प्रस्ताव भेजे थे, जिन पर केंद्रीय स्तर पर मुहर लगा दी गई है।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें Dantewada, Bijapur, Sukma और Balrampur-Ramanujganj जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में समग्र परीक्षण के बाद इन चारों जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। नई दरें 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।
आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। शासन ने संकेत दिए हैं कि अन्य जिलों की संशोधित दरें भी जल्द जारी की जाएंगी।

