FIRECRACKERS BAN: You will not be able to burn firecrackers not only in Delhi but in the entire country! Supreme Court order
नई दिल्ली। दिवाली पर पटाखे चलाने का काफी चलन है. दिवाली का त्योहार बस शुरू ही हो गया है. ऐसे में बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जो पहले आदेश दिए थे, वो केवल दिल्ली भर के नहीं थे. पटाखों को बैन करने का आदेश पूरे देश के लिए था. उन्होंने कहा मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पटाखों को लेकर जारी दिशानिर्देश सभी राज्यों में लागू होंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाएं.
क्या दिवाली पर जला पाएंगे पटाखे?
अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या दिवाली पर आप पटाखे जला पाएंगे? बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि दिवाली पर पटाखे जलाने के नियम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा. प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ही राज्य सरकार को पटाखों के बैन पर फैसला लेना है. यानी जिस राज्य में पटाखे पूरी तरह बैन है, वहां पटाखे नहीं जलाए जा सकते हैं. वहीं अगर कहीं पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है तो वहीं सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जला
सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी
पटाखे पर बैन के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की नहीं है. लोगों को इसके लिए संजीदा होने की जरुरत है. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि आजकल बच्चों से ज्यादा बड़े पटाखें चलाते हैं. इसलिए लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचने की जरुरत है.
हम आदेश जारी नहीं कर रहे
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि दीपावली पर पटाखें जलाने पर प्रतिबंध लागने को हम कोई निर्धारित आदेश नहीं जारी कर रहे हैं. हमारे पिछले आदेश का सभी राज्य सरकार अनुपालन करें.
