पैरा काटने बुलाया था, किशोरी से दुष्कर्म कर भागा, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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रायपुर। खरोरा में 4 साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। 1 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में 2 माह सश्रम कारावास का फैसला दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक, खरोरा में रहने वाला 24 साल का चुरामन साहू आसपास के ग्रामीण इलाकों में घूमकर पैरा मशीन चलाने का काम करता था। फरवरी 2019 में पास ही के एक गांव‌ के किसान‌ ने उसे पैरा काटने के लिए बुलाया था। 12 फरवरी को 14 साल की किशोरी शाम 7 बजे अपनी सहेली के घर जा रही थी। इसी दौरान चुरामन उसे जबरदस्ती घसीटते हुए ब्यारा में ले गया। यहां उसने बालिका के साथ दुष्कर्म किया।
शोर मचाने पर बालिका की मां घटनास्थल पर पहुंची। इससे पहले आरोपी वहां से भाग निकला था। घटना के बाद बालिका के परिजनों ने खरोरा पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने 13 फरवरी को दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण की जांच के बाद 11 अप्रैल को कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए कुल 8 गवाहों के बयानों और ठोस सबूत के आधार पर आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई।

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