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नाबालिग बालिका को प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया था युवक, कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

रायगढ़: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.एस.सी. (पोक्सो) के न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 65/2021 एवं पुलिस चौकी जूटमिल (थाना कोतवाली) में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 1278/2021 के प्रकरण में अंतिम फैसला सुनाया गया है। जिसमें अभियोजन की ओर से आरोपी विकास कुमार वैद्य पर आरोपित नाबालिक को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने के सभी आरोप सिद्ध पाए गए हैं।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी विकास कुमार वैद्य पिता संजय कुमार वैद्य उम्र 22 वर्ष निवासी झोपड़ीपारा, चौकी जूटमिल थाना कोतवाली को क्रमश: धारा 363 में 3 साल, धारा 366 में 5 साल तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल के कठोर कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है, सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की गई।

वहीं तत्कालिक चौकी प्रभारी जूटमिल उपनिरीक्षक गिरधारी साव (वर्तमान थाना प्रभारी कोतरारोड़) द्वारा आरोपी के कब्जे से नाबालिग बालिका की दस्तयाबी, आरोपी की गिरफ्तार कर संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया । आरोपी विकास कुमार वैद्य बलवा, हत्या का प्रयास, चाकूबाजी के अपराध में भी आरोपी रह चुका है जिसके संपूर्ण अपराधिक इतिहास न्यायालय प्रस्तुत किया गया ।

घटना की संछिप्त जानकारी इस प्रकार है कि 8 सितंबर 2021 को पुलिस चौकी जूटमिल में लापता बालिका के परिजन चौकी जूटमिल आकर उप निरीक्षक गिरधारी साव को बालिका के 7 सितंबर 2021 को सुबह बिना बताये घर से कहीं चले जाना बताये, बालिका के परिजन झोपड़ीपारा जूटमिल में रहने वाले विकास वैध पर बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का संदेह व्यक्त किया गया। चौकी प्रभारी संदेही विकास वैद्य पर अप.क्र.1278/2021 धारा 363 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

जूटमिल पुलिस को विकास वैद्य की पहले से तलाश थी । विकास वैध, जूटमिल के मार्शल यादव का दोस्त है, मार्शल यादव जो न्यायालय पेशी दौरान कोर्ट परिसर से फरार है। जूटमिल पुलिस जानकारी मिली थी कि विकास वैध अपने दोस्त मार्शल यादव को कोर्ट पेशी से भागने में मदद किया है। विवेचना दरम्यान पुलिस टीम को आरोपी विकास वैद्य के डभरा थानाक्षेत्र में बालिका के साथ देखे जाने की सूचना मिली जिस पर कोतवाली एवं जूटमिल की संयुक्त टीम तत्काल डभरा रवाना हुई और ग्राम धुरकोट में आरोपी विकास वैद्य के कब्जे से बरामद किया गया है।

बालिका का कथन, मुलाहिजा बाद प्रकरण में धारा 366(क), 376 (ढ) IPC , 6 पोक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी विकास वैद्य को गिरफ्तार किया गया । चौकी प्रभारी मामले में महत्पूर्ण साक्ष्य का संकलन कर आरोपी विकास वैद्य के विरूद्ध चालान न्यायालय पेश किया गया।

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