VANDE MATARAM BILL: राज्यसभा में पास हुआ ‘वंदे मातरम’ बिल! 

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VANDE MATARAM BILL: ‘Vande Mataram’ Bill passed in the Rajya Sabha!

 

 

VANDE MATARAM BILL: राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है.

राज्यसभा में बुधवार को ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026’ पारित कर दिया गया.

उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने ध्वनि मत के ज़रिए विधेयक को मंज़ूरी दी.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 24 जुलाई 2026 को राज्यसभा में यह विधेयक पेश किया था.

यह संशोधन मूल रूप से ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971’ में बदलाव करता है.

विधेयक में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के अपमान को लेकर क़ानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.

क़ानून लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम् का अपमान करता है या राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा डालता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकेगी.

ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सज़ा का प्रावधान किया गया है.

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