STRAY DOGS CASE HEARING : Important hearing on stray dogs in the Supreme Court today, rules will be implemented across the country
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार) आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई होगी। यह सुनवाई तीन जजों की विशेष पीठ करेगी, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया शामिल हैं। यह वही मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान (सुओ मोटू) लेते हुए नोटिस जारी किया था।
मामले से जुड़ी चार अलग-अलग याचिकाओं को भी आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बढ़ाया दायरा
22 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े केस का दायरा दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश तक कर दिया था। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था।
कोर्ट के दिशा-निर्देश
कोर्ट ने कहा था कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। वहीं, रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखने का निर्देश दिया गया था।
11 अगस्त के आदेश को बताया था कठोर
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 11 अगस्त को दो जजों की बेंच द्वारा दिए गए उस आदेश को अत्यधिक कठोर बताया था, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली-एनसीआर के आवासीय इलाकों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम भेजने का आदेश दिया गया था।
