SC ON ETHANOL PETROL : How much ethanol is in petrol? SC rejects petition
नई दिल्ली. पेट्रोल में कितना एथनॉल मिला है, अब हर ग्राहक को यह जानकारी मिले, इस मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने कहा कि इस मामले में अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी को राहत के लिए संबंधित हाईकोर्ट जाने को कहा गया है।
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याचिका में मांग की गई थी कि पेट्रोल पंप के हर डिस्पेंसिंग नोजल पर पेट्रोल में मिले एथनॉल का सटीक प्रतिशत साफ-साफ लिखा जाए। पेट्रोल के बिल पर भी एथनॉल की मात्रा दर्ज करने की मांग की गई थी।
मामले में खास तौर पर E20 पेट्रोल को लेकर वाहन मालिकों की चिंता उठाई गई है। याचिका में वाहनों के मॉडल, इंजन और निर्माण वर्ष के हिसाब से यह बताने वाला सार्वजनिक डेटाबेस बनाने की मांग भी की गई है कि कौन-सा वाहन किस एथनॉल मिश्रण के लिए उपयुक्त है।
याचिका में विशेषज्ञ समिति बनाकर E20 के असर की जांच कराने की भी मांग की गई थी, जिसमें ईंधन दक्षता, इंजन की उम्र, रखरखाव खर्च, वारंटी, बीमा और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे पहलुओं का अध्ययन शामिल था।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है, अब याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं।
