SUPREME COURT : SC gives major decision on CJP march, refuses to stop it
नई दिल्ली. 5 सितंबर को प्रस्तावित CJP के मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। सिर्फ किसी अप्रिय घटना की आशंका के आधार पर प्रस्तावित मार्च पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अधिकारियों को सुरक्षा या किसी तरह की परेशानी की आशंका नजर आती है, तो वे कानून के मुताबिक जरूरी कदम उठा सकते हैं। याचिकाकर्ता को भी अपनी चिंताएं संबंधित अधिकारियों के सामने रखने की सलाह दी गई है।
दरअसल, मार्च पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका में पुराने प्रदर्शनों की कुछ घटनाओं और त्योहारों का हवाला देते हुए कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई गई थी।
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CJP ने 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। संगठन का आरोप है कि प्रदर्शन खत्म कराते समय सरकार ने जो वादे किए थे, उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 सितंबर के प्रस्तावित मार्च का रास्ता साफ है, हालांकि सुरक्षा को लेकर अंतिम जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
