CHHATTISGARH : High Court intervenes in the matter of salary deductions for policemen
बिलासपुर. पुलिसकर्मियों की सैलरी से बिना उनकी सहमति हो रही कटौती के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
2020 में उज्ज्वल दीवान एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय के. अग्रवाल की एकल पीठ ने संबंधित प्राधिकरण को लंबित अभ्यावेदन पर 60 दिन के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है।
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याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पुलिसकर्मियों के वेतन से एक विशेष मद में कटौती की जा रही है। इसे रोकने के लिए विभाग के सामने अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन लंबे समय बाद भी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और कटौती जारी रही।
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अभ्यावेदन पर अब तक विचार नहीं हुआ है तो उसे कानून और मामले के गुण-दोष के आधार पर तय किया जाए।
अदालत ने आदेश की प्रति मिलने की तारीख से 60 दिन के भीतर निर्णय लेने को कहा है। इसी के साथ याचिका का निराकरण कर दिया गया।
अब पुलिसकर्मियों की सैलरी से होने वाली कटौती पर विभाग को 60 दिन में फैसला करना होगा।
