Sonia Gandhi case: Sonia Gandhi suffers a setback in Delhi court!
SONIA GANDHI CASE: दिल्ली की एक अदालत ने आज भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले 1980 में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।
सोनिया गांधी पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता मिलने से तीन साल पहले, 1980 में जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया था। इसी मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश बिना किसी ठोस कारण के दिया गया था और उसमें उचित वजहें नहीं बताई गई थीं। अदालत ने मामले को वापस एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया।
अदालत ने निर्देश दिया कि दोनों पक्षों की बात सुनने और मामले की जांच करने के बाद विस्तृत और तर्कपूर्ण आदेश जारी किया जाए। अदालत ने संबंधित पुलिस अधिकारी का पक्ष जानने के लिए भी कहा है।
