Patel Appointment Case: पुराना आदेश निरस्त, फिर से होगी पूरी प्रक्रिया! 

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Patel Appointment Case: Previous Order Quashed; Entire Process to be Conducted Anew!

Patel Appointment Case: रायपुर न्यायालय अपर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत बेंद्री में पटेल पद की नियुक्ति को लेकर उपजे विवाद पर फैसला सुनाया है।

न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया है।

ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत की थी की बेंद्री ग्राम पंचायत में पटेल की नियुक्ति में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन ना करने और आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी ने 18 नवंबर को लक्ष्मीनाथ साहू की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया था।

इस आदेश को अपीलार्थी देव कुमार साहू ने चुनौती दी थी जिसके बाद न्यायालय ने जांच में पाया की पटेल नियुक्ति के लिए एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों की स्थिति में आवश्यक मतदान प्रक्रिया संपन्न नहीं की गई।

ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर सीधे नियुक्ति की गई, जो विधि के विरुद्ध है.

इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश निरस्त कर पटेल नियुक्ति की संपूर्ण प्रक्रिया विधि अनुसार पुनः संपादित करने के लिए निर्देशित किया है।

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