CG BREAKING : कर्मचारी हित में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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CG BREAKING : High Court’s big decision in the interest of employees

बिलासपुर, 26 अप्रैल 2025। CG BREAKING एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) कोनी, बिलासपुर से रिटायर कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने राज्य शासन को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता से की गई 1,15,760 रुपये की वसूली तत्काल वापस की जाए और लंबित ग्रेज्युटी की राशि का भुगतान छह सप्ताह के भीतर किया जाए।

CG BREAKING याचिकाकर्ता लक्ष्मण दास माणिकपुरी, जो ITI कोनी में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, 29 फरवरी 2020 को अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण कर रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद विभाग ने सेवाकाल में वेतन के रूप में अधिक भुगतान का हवाला देते हुए वसूली आदेश जारी कर 1.15 लाख रुपये की कटौती कर ली। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने अधिवक्ता श्रीजन पांडेय के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

CG BREAKING मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह (2015) का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई तृतीय या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवाकाल के दौरान ईमानदारी से कार्य करता है और किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करता, तो रिटायरमेंट के बाद वेतन की अधिक भुगतान की राशि की वसूली अवैध मानी जाएगी।

CG BREAKING कोर्ट ने इस आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता से की गई वसूली सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विपरीत है और राज्य शासन को यह राशि वापस लौटानी होगी। साथ ही लंबित ग्रेज्युटी का भुगतान 6 सप्ताह के भीतर करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

 

 

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