Head of Forest Appointment Case: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ फॉरेस्ट की नियुक्ति का मामला

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Head of Forest Appointment Case: रायपुर। छत्तीसगढ़ में हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स की नियुक्ति को लेकर उठा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में दो बार सुनवाई के बाद याचिका को स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जून महीने में हो सकती है।

बता दें कि यह याचिका 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी वी. श्रीनिवास राव की नियुक्ति के खिलाफ दायर की गई है। आरोप है कि भूपेश सरकार ने पांच सीनियर अधिकारियों को नजरअंदाज करते हुए राव को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स नियुक्त किया। राव की इस नियुक्ति को सबसे वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी और वर्तमान में पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) पद पर कार्यरत सुधीर अग्रवाल ने चुनौती दी है।

सुधीर अग्रवाल ने शुरुआत में उन्होंने यह मामला केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) में उठाया था, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट से भी निराशा मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दो बार सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने याचिकाकर्ता के तर्कों को सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली है और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

 

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