छत्तीसगढ़: रैली, सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक आयोजन पर पाबंदी… बाहर से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर होगी रेंडमली जांच…

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महासमुंद: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने जुलूस, सभा, रैलियों, सामाजिक (विवाह और अंत्येष्टि को छोडक़र) धार्मिक कार्यक्रमों, खेल आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, स्वीमिंगपूल, थिएटर, आडिटोरियम, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप आदि का संचालन क्षमता का एक तिहाई की संख्या में संचालन की अनुमति होगी।

जारी आदेश में कहा गया है कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस (कोविड-19) एवं उसके नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण पर नियंत्रण एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के मद्देनजर यह आवश्यक हो गया है कि जिले के अंतर्गत उचित प्रतिबंध अधिरोपित किया जाए। जिला दंडाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया है।

विवाह कार्यक्रम एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम स्थलों को छोड़ कर होटल, रेस्टॉरेंट, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल/थियेटर, मैरिज पैलेस, जिम, ऑडिटोरियम, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप का संचालन सांस्कृतिक कार्यक्रम/धार्मिक खेलकूद आदि से संबंधित वृहद् आयोजन जनसमुदाय के एक स्थान एकत्रित होने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाहर से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर रेंडमली जांच अवश्य होगी। सभी विभाग को निर्देशित किया गया है कि अनावश्यक बैठक आयोजित नही होंगी। अति आवश्यक होने पर कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होगी।

सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारों, दुकानों और कार्य स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क अनिवार्य होगा। उलंघन पर चालानी कार्रवाई होगी। दुकान परिसर में संचालक एवं उनके कर्मचारी तथा ग्राहकों को फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाए तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर में संचालक एवं उनके कर्मचारी तथा ग्राहकों को फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा।

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