CHHATTISGARH : Prisoner dies in jail, suffers 35 injuries! High Court takes strict action
बिलासपुर। महासमुंद जिला जेल में हत्या के आरोप में बंद नीरज भोई की संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। पोस्टमार्टम में शरीर पर 35 चोटों के निशान मिलने के बाद कोर्ट ने मुख्य सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा है।
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चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दोनों अधिकारियों को 31 अगस्त तक व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि जेल में बंद आरोपी की मौत किन परिस्थितियों में हुई और शरीर पर इतनी चोटें कैसे आईं।
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कोर्ट ने हिरासत में हिंसा और मौत को गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जेल में बंद व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है। राज्य की ओर से बताया गया कि परिवार को 7.50 लाख रुपये मुआवजा दिया जा चुका है। अब अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।
