CG Suspension: Education Department issues order; DEO Ashok Patel suspended!
CG SUSPENSION: छत्तीसगढ़ के कांकेर में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) अशोक कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ट्रांसफर किए जाने के विरोध में हाईकोर्ट से पटेल को राहत मिली थी, लेकिन अब उनके सस्पेंशन का आदेश जारी किया गया।
दरअसल प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नति के बाद काउंसलिंग के जरिए शिक्षकों की पदस्थापना की गई थी।
आरोप है कि तत्कालीन DEO अशोक कुमार पटेल ने शासन के निर्देशों के विपरीत बिना काउंसलिंग किए ही शिक्षकों की पदस्थापना कर दी।
निलंबन आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक हलकों में इसकी खूब चर्चा है।
आदेश के मुताबिक अशोक कुमार पटेल, मूल पद प्राचार्य टी संवर्ग, ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता बरती।
उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत अशोक पटेल को निलंबित किया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर नियत किया गया है।
