EMPLOYEES PENSION : 25 years of service, 50% pension! New UPS rule applies
रायपुर। OPS बहाली की मांग के बीच केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। रेलवे कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए गए हैं।
नए नियमों के मुताबिक 25 साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
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वहीं 10 से 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन मिलेगी। न्यूनतम 10 साल की अर्हकारी सेवा पूरी करने वालों के लिए कम से कम ₹10 हजार मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है।
कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, जबकि रेलवे भी 10% का समान योगदान करेगा। पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिवार को उसकी सुनिश्चित पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
नई व्यवस्था में रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान का भी प्रावधान है। साथ ही UPS चुनने वाले कर्मचारी को सेवा के दौरान एक बार वापस NPS में जाने का मौका मिलेगा।
