CG POLITICS: Mohd. Akbar Corners BJP Over Censure Motion, Alleges Misleading
CG POLITICS: महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर सियासी आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं।
पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने BJP पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से 2023 को पारित हो चुका है तथा लोकसभा विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण का कानून बन चुका है।
महिला आरक्षण की आड़ में मनमाने परिसीमन करने भाजपा का षडयंत्र सफल नहीं हुआ तो वह गैर भाजपा पर्टियों पर महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने देने का झूठा आरोप लगा रही है।
मोहम्मद अकबर ने बताया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्ति राज्यपाल के पास है लेकिन व्यवहार में यह निर्णय मंत्री परिषद (कैबिनेट) की सलाह पर होता है।
सामान्यतः विशेष सत्र राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दो पर चर्चा के लिए, विश्वास मत/बहुमत परीक्षण, बजट या अनुपूरक बजट पारित करने के लिए, प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था संकट या विशेष कानून पारित करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार विधानसभा का विषेश सत्र निंदा प्रस्ताव के लिए बुला रही है।
विधानसभा में BJP द्वारा निंदा प्रस्ताव से राजनैतिक संदेश देने की कोशिश है। अब छत्तीसगढ़ में जिनको भाजपा की सरकार संदेश देना चाहती है उन तक ये संदेश पहुंचेगा या नहीं, यह समय बताएगा।

