CG High Court News: Petition against religious freedom bill rejected…
CG High Court News : बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में हुई।
याचिकाकर्ता अमरजीत पटेल ने विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1) (a), 21,25, और 29 का उल्लंघन करने वाला है।
अमरजीत ने इस विधेयक को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त करने की मांग की थी।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने कहा कि इस याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह कानूनन सही समय नहीं है।
हाई कोर्ट ने याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि सरकार ने अभी तक इस कानून को लागू करने की तारीख तय नहीं की है।
जब तक कानून पूरी तरह लागू ही नहीं हुआ, तब तक उसे चुनौती देना जल्दबाजी होगी। इसी वजह से कोर्ट ने केस बंद कर दिया

