CG HIGHCOURT NEWS: प्लास्टिक प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने लगाई राज्य सरकार की क्लास! 

Date:

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

CG High Court News: High Court Raps State Government Over Plastic Pollution!

 

 

CG HIGHCOURT NEWS : बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को कड़े निर्देश जारी किए है।

पर्यावरणविद नितिन सिंघवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार और पर्यावरण संरक्षण मंडल पूरे प्रदेश में व्यापक स्वच्छता और प्लास्टिक कचरा हटाने का अभियान चलाएं।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक घोषणाओं के माध्यम से लोगों को प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभावों और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगे प्रतिबंध की जानकारी दी जाए।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार विकसित करने की दिशा में प्रभावी प्रयास करे।

हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक सड़कें, बाजार क्षेत्र, नाले, जल स्रोत, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, गांव और अन्य सार्वजनिक स्थलों को प्लास्टिक कचरे और सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री से यथासंभव मुक्त किया जाए।

राज्य सरकार की तरफ से एडिश्नल एडवोकेट जनरल शशांक ठाकुर ने पैरवी की।

हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, परिवहन और सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की पहचान कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने को भी कहा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से इस संबंध में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।

मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई से पहले यह बताया जाए कि कोर्ट के निर्देशों के पालन में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं।

मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।

अब देखना होगा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए किस स्तर पर कार्रवाई करती है??

- Advertisement -
RADA Auto Expo Portal

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related