CG DIVYANG PROMOTION : Disabled employees will get their due promotion, the state government has given strict instructions.
रायपुर, 1 नवंबर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सभी विभागों को पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने परिपत्र जारी कर यह स्पष्ट किया है कि दिव्यांग कर्मचारियों को सेवा काल में एक बार पदोन्नति में क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनिवार्य रूप से दिया जाए।
दरअसल, शासन ने पाया कि कई विभाग 26 फरवरी 2014 को जारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे दिव्यांग कर्मचारियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा था। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने पुराने आदेशों की पुनः याद दिलाते हुए पालन सुनिश्चित करने के लिए नया निर्देश जारी किया है।
यह आदेश “निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995” की धारा 33 पर आधारित है, जिसके तहत दिव्यांगजनों को नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार दिया गया है।

राज्य शासन ने विभागीय अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, जिलाधिकारियों और जिला पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिया है कि वे परिपत्र का सख्ती से पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दिव्यांग कर्मचारी इस लाभ से वंचित न रहे।
इस पहल का उद्देश्य दिव्यांग कर्मचारियों को समान अवसर और सेवा में पूर्ण भागीदारी का अधिकार दिलाना है, ताकि वे राज्य निर्माण और शासन व्यवस्था में बराबरी की भूमिका निभा सकें।
