CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में नगरपालिका चुनावों के लिए मतदान मशीनों का उपयोग, चुनाव नियमों में संशोधन

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CG BREAKING: Use of voting machines for municipal elections in Chhattisgarh, amendment in election rules

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरपालिका चुनावों में मतदान मशीनों के उपयोग को मंजूरी देते हुए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में संशोधन किया है।

महत्वपूर्ण संशोधन –

नियम 42 – क का संशोधन : अब निर्वाचन आयोग आदेश जारी कर सकता है कि निर्दिष्ट वार्डों में मतदान मशीनों का उपयोग किया जाएगा, और वोटिंग मशीनों के जरिए मतदान किया जाएगा।

नियम 63 में बदलाव : एक नया अध्याय “अध्याय 7-क” जोड़ा गया है, जिसमें मतदान मशीनों की डिजाइन और मतदान प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

मतदान मशीनों के विवरण –

प्रत्येक मतदान मशीन में एक कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट होगा।

रिटर्निंग ऑफिसर मतदान मशीन की तैयारी करेगा, और प्रत्येक उम्मीदवार का नाम चुनाव सूची में उनके क्रम के अनुसार होगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार भाषा या भाषाओं का चयन किया जाएगा।

यह संशोधन मतदान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

 

 

 

 

 

 

 

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