SUPREME COURT : Hearing on charges against CEC postponed…
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होने की संभावना है। हालांकि, अंतिम तारीख अदालत की सूची के अनुसार तय होगी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिकाकर्ता राकेश सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने समय मांगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने अपना जवाबी हलफनामा पिछली रात ही दाखिल किया है। ऐसे में जवाब का अध्ययन करने और अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय जरूरी है।
अदालत ने मांग स्वीकार कर ली। फिलहाल मामले में आरोपों पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
SIR और मतदाता सूची पर उठे सवाल
इन याचिकाओं में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची से नाम हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित अनियमितताओं पर सवाल उठाए गए हैं। राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं की याचिकाएं भी संबंधित मामलों में शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं ने आयोग के फैसलों से जुड़े रिकॉर्ड और मतदाता सूची में हुए बदलावों की जांच की मांग की है। वहीं, निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि SIR से जुड़े निर्णय तीनों सदस्यों की सहमति से लिए गए थे।
अब आगे की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया जाएगा।
