JOURNALIST CASE : Supreme Court notice to Rahul Gandhi, what is the whole matter?
नई दिल्ली। गर्भवती महिला पत्रकार के साथ कथित धक्का-मुक्की के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। याचिका में 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए मार्च के दौरान महिला पत्रकार को धक्का दिए जाने का आरोप लगाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। वकील गौरव भाटिया के मुताबिक, पहले से लंबित याचिका में आवेदन देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है।
FIR और मुआवजे की मांग
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने महिला पत्रकार को गेट की तरफ धक्का दिया, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि घटना भीड़भाड़ वाली जगह पर हुई और महिला पत्रकार ने धक्का न देने की अपील भी की थी।
याचिका में राहुल गांधी और घटना में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश देने के साथ महिला पत्रकार को मुआवजा देने की मांग भी की गई है। ये आरोप हैं, जिन पर अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है।
बीजेपी ने भी शेयर किया वीडियो
मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने 13 अक्टूबर को महिला पत्रकार का अस्पताल का वीडियो साझा किया था। उन्होंने पत्रकार की पहचान और उनके काम को लेकर टिप्पणी भी की थी।
मार्च को लेकर 4 FIR
सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के मामले में दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस, बाराखंभा रोड, तिलक मार्ग और मंदिर मार्ग थानों में चार FIR दर्ज की हैं। अब नोटिस के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।
