CHHATTISGARH : कस्टडी में मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CBI जांच के आदेश

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CHHATTISGARH : Supreme Court strict on death in custody, orders CBI investigation

बिलासपुर. बिलासपुर के श्रवण सूर्यवंशी की पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने जांच CBI को सौंपते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को परिवार को 25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

श्रवण को जनवरी 2024 में सीपत पुलिस ने महुआ शराब रखने के आरोप में हिरासत में लिया था। तीन दिन बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। न्यायिक जांच में सिर पर भोथरी वस्तु से चोट लगने के बाद मौत की बात सामने आई थी।

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मामले में FIR करीब ढाई साल बाद 30 जुलाई 2026 को दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने FIR में देरी और राज्य पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। अब CBI मौत की परिस्थितियों के साथ यह भी जांचेगी कि न्यायिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की।

सरकार को चार सप्ताह में 25 लाख रुपए परिवार के खाते में जमा करने होंगे। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को होगी।

 

 

 

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