इस राज्य सरकार का बड़ा फैसला: कुत्ते के काटने से हुई मौत तो मिलेगा मुआवजा, पढ़िए पूरी खबर…

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नई दिल्ली। देशभर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की है कि अब राज्य में कुत्ते के काटने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, घायल होने पर 5,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।

सरकारी आदेश के अनुसार, गैर-जानलेवा चोटों—जैसे त्वचा पर छेद, गहरे निशान, या कई बार काटने—के मामलों में कुल 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें से 3,500 रुपये सीधे पीड़ित को और 1,500 रुपये इलाज के लिए सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को दिए जाएंगे।

तमिलनाडु में बढ़ते मामलों पर चिंता

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने तमिलनाडु में कुत्तों के काटने और रेबीज से हो रही मौतों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। उनके अनुसार, इस वर्ष राज्य में 5.25 लाख डॉग बाइट के मामले और 28 मौतें दर्ज की गई हैं।

उन्होंने कहा कि कुत्तों से प्यार करने वालों की भावनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इस खतरनाक आंकड़े को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। उन्होंने आवारा कुत्तों को अलग करने, नसबंदी और वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेज करने की जरूरत बताई।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

चिदंबरम की प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया निर्देश के बाद आई है, जिसमें कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है।

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