BAR COUNCIL OF INDIA: BCI ने कसा शिकंजा, नौकरी के साथ नहीं कर सकेंगे कानून की पढ़ाई! 

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BAR COUNCIL OF INDIA: BCI tightens the screws—law studies cannot be pursued alongside a job!

 

BAR COUNCIL OF INDIA: Bar Council of India (BCI) ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र जारी कर विधि शिक्षा में नियमों के पालन को लेकर सख्त निर्देश दिए है।

विश्वविद्यालयों से प्रॉक्सी अटेंडेंस, अनधिकृत शिफ्ट क्लास और नौकरीपेशा लोगों के लिए संचालित गैर-मान्य विधि पाठ्यक्रमों को तत्काल बंद करने को कहा है।

परिषद ने स्पष्ट किया है कि विधि शिक्षा एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है और इसे निर्धारित नियमों के अनुसार नियमित रूप से संचालित किया जाना जरूरी है।

BCI ने विश्वविद्यालयों को छह सप्ताह के भीतर सभी विधि शिक्षण केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान कई बिंदुओं की जांच की जाएगी।

 

इनमें—

 

  • कक्षाओं की उपलब्धता और संचालन
  • फैकल्टी की स्थिति
  • बायोमेट्रिक एवं उपस्थिति रजिस्टर
  • पुस्तकालय
  • मूट कोर्ट
  • जियो-टैग तस्वीरें

निरीक्षण के बाद इसकी रिपोर्ट BCI को भेजनी होगी।

BCI के इन निर्देशों के बाद नौकरी के साथ LLB करने वाले या ऐसा करने की तैयारी कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नियमित कक्षाओं और अनिवार्य उपस्थिति की शर्त बड़ी चुनौती बन सकती है। अब विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों में नियमों के पालन को लेकर निरीक्षण और निगरानी बढ़ने की संभावना है।

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