RAIPUR MALL PARKING FEE : Big decision on mall parking! No more charges?
रायपुर। मॉल में पार्किंग की पर्ची कटवाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अंबुजा सिटी सेंटर मॉल से जुड़े मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध बताते हुए मुफ्त पार्किंग की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।
URKURA RAILWAY STATION : चलती ट्रेन की ओर बढ़ी महिला, फिर जो हुआ… VIDEO
मामला अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला की शिकायत से जुड़ा है। जून 2025 में उनसे मॉल में 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया था। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
आयोग ने सुनवाई के बाद मॉल प्रबंधन को दोपहिया और चारपहिया वाहनों से पार्किंग शुल्क नहीं लेने और मुफ्त पार्किंग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता को मुआवजा और कानूनी खर्च देने का आदेश भी रिपोर्टों में बताया गया है।
फिलहाल उपलब्ध आदेश अंबुजा मॉल के इस मामले से जुड़ा है। इसे पूरे छत्तीसगढ़ के सभी मॉल्स पर लागू राज्यव्यापी आदेश बताने से पहले संबंधित राज्य आयोग के आदेश की पुष्टि जरूरी है।
