CG High Court News: No relief from the Supreme Court regarding the RI promotion exam…
CG HIGHCOURT NEWS: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चर्चा में रही राजस्व निरीक्षक प्रमोशन परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है।
इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा परीक्षा निरस्त करने संबंधी आदेश बरकरार रहेगा।
सोमवार को जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने रिकॉर्ड और पूर्व आदेशों का अवलोकन किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार के लिए नई परीक्षा आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अदालत ने अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जिन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल की थी और पदोन्नति की उम्मीद कर रहे थे।
उन्हें लगातार तीसरी बार न्यायिक मंच से निराशा हाथ लगी है। दूसरी ओर राज्य सरकार के लिए यह फैसला प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

