CHHATTISGARH : High Court puts a break on CRDA recruitment
रायपुर। छत्तीसगढ़ में CRDA की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा ब्रेक लग गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (CRDA) के उस विज्ञापन पर रोक लगा दी है, जिसमें पुराने संविदा कर्मचारियों को हटाकर नए अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जा रही थी।
मामला जस्टिस बी.डी. गुरु की सिंगल बेंच में पहुंचा, जहां 52 कर्मचारियों ने याचिका दायर कर कहा कि उन्हें हटाकर नई भर्ती करना गलत है, क्योंकि वे पहले से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्यरत थे।
अदालत में दलील दी गई कि किसी भी संविदा कर्मचारी को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया जा सकता कि उसकी जगह नए अस्थायी कर्मचारी रखे जा रहे हैं, जब तक स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया न हो।
हाईकोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद न सिर्फ विज्ञापन पर रोक लगाई बल्कि ऊर्जा विभाग के सचिव समेत CRDA के कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

