CG NEWS:  अब  गुमटी-ठेला वालों को भी लेना पड़ेगा लाइसेंस, सड़क किनारे बिना अनुमति नहीं कर पाओगे व्यापार

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CG NEWS: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरों में बिना रोक-टोक चल रहे धंधे को काबू में करने और सब कुछ ठीक करने के लिए आज एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो आज से ही लागू हो गया है। अब शहरों में किसी भी तरह का धंधा बिना लाइसेंस के नहीं हो पाएगा। इसमें गुमटी, ठेले और गाड़ी से घूमने वाले धंधे भी शामिल हैं।

नए नियम के हिसाब से सब धंधे करने वालों को फीस देकर लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। अर्जी मिलने के 15 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा। अगर तय टाइम में फैसला नहीं हुआ तो लाइसेंस अपने आप मिल जाएगा। जिनके पास पहले से लाइसेंस नहीं है, उन्हें 60 दिन के अंदर अर्जी देनी होगी।

शहरों में सड़क की चौड़ाई के हिसाब से फीस तय की गई है। नगर निगम में 7.5 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर कम से कम सालाना फीस 4 रुपए प्रति वर्गफुट, नगरपालिका में 3 रुपए और नगर पंचायत में 2 रुपए प्रति वर्गफुट होगी।

हर लाइसेंस ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक के लिए ठीक रहेगा, जितने साल के लिए चाहिए, आप चुन सकते हो। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगेगा।

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