CG BREAKING : हाई कोर्ट ने पुलिस निरीक्षकों के ट्रांसफर आदेश पर लगाई रोक !

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High Court stays the transfer order of police inspectors!

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस निरीक्षकों के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। पुलिस विभाग ने एक साथ 318 पुलिसकर्मियों का ताबादला किया था, जिसमें से 200 से ज्यादा इंस्पेक्टर शामिल थे।

दरअसल, हाईकोर्ट में 6 से ज्यादा निरीक्षकों ने याचिका दायर की थी, जिसमें तर्क दिया गया है कि बार-बार उनका तबादला नक्सल इलाके में किया जा रहा है, जबकि 100 से ज्यादा ऐसे निरीक्षक हैं, जिनका एक बार भी नक्सल इलाके में तबादला नहीं हो रहा है। इससे नाराज इंस्पेक्टर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

छत्तीसगढ़ पुलिस अंतर्गत विभिन्न जिलों में पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थ विजय कुमार चेलक, मुकेश सोम और राकेश खुटेश्वर के तबादले आदेश पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद पुलिस विभाग के आदेश पर रोक लगाया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के 6 से ज्यादा इंस्पेक्टर और हैं, जो इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें सुनवाई होनी बाकी है। छत्तीसगढ़ पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णयानुसार पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने 26 अप्रैल 2022 को एक आदेश जारी कर उपर्युक्त इन्सपेक्टर्स का स्थानांतरण जिला-बस्तर एवं नारायणपुर कर दिया गया था।

इसी स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर इन्सपेक्टर विजय कुमार चेलक, मुकेश सोम एवं राकेश खुटेश्वर द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर ट्रान्सफर आदेश को चुनौती दी थी।

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