DELHI GYMKHANA CLUB NEWS: HC Delivers Verdict on Delhi Gymkhana Club…
DELHI GYMKHANA CLUB NEWS: दिल्ली हाई कोर्ट ने जिमख़ाना क्लब को ख़ाली कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें क्लब को 27.3 एकड़ ज़मीन ख़ाली करने को कहा गया है।
केंद्र सरकार ने क्लब प्रबंधन को निर्देश दिया है कि लुटियंस दिल्ली में स्थित 27.3 एकड़ भूमि वाले इस परिसर को 5 जून तक सरकार को सौंप दिया जाए।
सरकार का कहना है कि यह जमीन “रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित” करने के लिए आवश्यक है।
वहीं, याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि क्लब की ऐतिहासिक पहचान, संस्थागत विरासत और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, “क्लब से शांतिपूर्ण तरीक़े से जगह ख़ाली करने को कहा गया है और अगर बेदख़ली करनी पड़ी तो वह क़ानून के मुताबिक़ होगी और पहले से नोटिस दिया जाएगा।
जस्टिस अवनीश झिंगन ने कहा, “अभी तक रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे साबित हो कि क्लब के ख़िलाफ़ पब्लिक प्रिमाइसेज़ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. अगर भविष्य में ऐसा होता है, तो याचिकाकर्ता क़ानून के मुताबिक़ अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
