TIRANGA RULES : Big order of Home Ministry regarding the tricolor!
नई दिल्ली। तिरंगे के सम्मान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ध्वज संहिता का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
मंत्रालय ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों में लोग कागज के तिरंगे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद इन्हें सड़क, जमीन या कूड़े में नहीं फेंका जाना चाहिए।
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गृह मंत्रालय ने राज्यों से तिरंगे के सम्मान और ध्वज संहिता के नियमों को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज देशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है, इसलिए इसकी गरिमा बनाए रखना जरूरी है।
ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा फटा या गंदा नहीं होना चाहिए। इसे किसी दूसरे झंडे से ऊंचा या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता और सामान्य वाहनों पर भी तिरंगा लगाने के नियम तय हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नागरिकों से तिरंगा यात्राओं, रैलियों और ‘वंदे मातरम’ के सामूहिक गायन के जरिए अभियान में भाग लेने की अपील की है।
