CG PROPERTY TAX : छत्तीसगढ़ में संपत्ति कर जमा करने की तिथि बढ़ी, जानें पूरी जानकारी

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CG PROPERTY TAX : Date for depositing property tax in Chhattisgarh extended, know full details

रायपुर। CG PROPERTY TAX छत्तीसगढ़ में अब लोग 30 अप्रैल 2025 तक अपने मकान और दुकान का संपत्ति कर जमा कर सकेंगे। राज्य शासन ने यह राहत दी है और इसके लिए सभी जिलों के निकायों को सर्कुलर भेजा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

CG PROPERTY TAX राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। विभाग ने सर्कुलर में कहा है कि इस साल लोकसभा चुनाव, निकाय परिसीमन, मतदाता सूची पुनरीक्षण और स्थानीय निकाय चुनावों की आचार संहिता के चलते कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण यह छूट दी गई है।

CG PROPERTY TAX नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने परिपत्र के माध्यम से निकाय कर्मचारियों को घर-घर जाकर संपत्ति कर एकत्र करने और नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

 

 

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