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BILASPUR RAPE CASE : हाई कोर्ट का अहम फैसला, प्रेम प्रसंग और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में नहीं आते …

BILASPUR RAPE CASE : Important decision of the High Court, love affair and consensual physical relationship do not come under rape and POCSO Act…

बिलासपुर। BILASPUR RAPE CASE नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद युवक की अपील पर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि पीड़िता की उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम थी। सुनवाई के बाद पीड़िता ने यह खुलासा किया कि आरोपी के साथ उसके प्रेम संबंध थे और दोनों ने आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता की स्वीकारोक्ति के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार करते हुए पाक्सो कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।

BILASPUR RAPE CASE इससे पहले, विशेष न्यायालय ने आरोपी युवक को 10 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया।

19 वर्षीय आरोपित तरुण सेन पर आरोप था कि 8 जुलाई 2018 को उसने लड़की को बहलाकर अपने साथ भगा लिया और कई दिनों तक शारीरिक संबंध बनाए। लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को दुर्ग से बरामद किया। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को 10-10 साल की सजा सुनाई थी।

हाई कोर्ट का निर्णय –

BILASPUR RAPE CASE कोर्ट ने पाया कि पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए कोई ठोस दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए थे। स्कूल के दाखिल-खारिज रजिस्टर में पीड़िता की जन्मतिथि 10 अप्रैल 2001 थी, लेकिन उसकी खुद की गवाही के अनुसार वह 10 अप्रैल 2000 को जन्मी थी। इसके अलावा, मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की चोट या जबरदस्ती के निशान नहीं मिले।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला –

BILASPUR RAPE CASE कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि स्कूल के दस्तावेज़ ही अकेले पीड़िता की उम्र को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। जस्टिस अरविंद वर्मा ने कहा कि जब पीड़िता की उम्र नाबालिग साबित नहीं होती और वह सहमति से आरोपी के साथ गई थी, तो दुष्कर्म या पाक्सो की धाराएं नहीं बनती। इस मामले को प्रेम प्रसंग और सहमति से भागने का मामला माना गया।

कोर्ट ने आरोपी युवक की सजा को रद्द करते हुए उसे सभी आरोपों से बरी किया और रिहा करने का आदेश दिया।

 

 

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