STRAY DOGS CASE : आवारा कुत्तों पर रिपोर्ट न देने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी राज्यों के मुख्य सचिव तलब …

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STRAY DOGS CASE : Supreme Court strict on not submitting report on stray dogs, summons Chief Secretaries of all states…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों पर राज्यों की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि राज्यों द्वारा ‘एनिमल बर्थ कंट्रोल’ (Animal Birth Control) कार्यक्रम पर रिपोर्ट दाखिल न करना देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अगले सोमवार तलब किया है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि वे आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए चल रहे कार्यक्रमों की स्थिति पर हलफनामा दाखिल करें। लेकिन सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजनिया की बेंच ने पाया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही रिपोर्ट सौंपी है।

इस पर नाराज होकर कोर्ट ने कहा, “लगातार घटनाएं हो रही हैं और देश की छवि विदेशों में खराब दिखाई जा रही है। हमने सभी राज्यों को नोटिस भेजा था, फिर भी किसी ने जवाब नहीं दिया।”

दिल्ली सरकार से भी जवाब तलब

कोर्ट ने विशेष रूप से दिल्ली सरकार से सवाल पूछा कि उसने अब तक हलफनामा क्यों नहीं दिया। जस्टिस नाथ ने कहा, “क्या आपके अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते? जब नोटिस और खबरें सार्वजनिक रूप से सामने हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया तो मुख्य सचिव पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि अब सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में पेश होना होगा, अन्यथा अदालत उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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