Supreme Court on UPI: Notice issued regarding UPI transactions; government must respond within four weeks!
SUPREME COURT ON UPI: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के ₹2000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी को नोटिस जारी कर चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।
कारोबारियों से 2000 रुपये से ज्यादा का यूपीआई भुगतान स्वीकार करने पर MDR चार्ज वसूले जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कारोबारियों से वसूला जाने वाला एमडीआर कोई फीस है, टैक्स है या कुछ और है?
