Sheena Bora Case: इंद्राणी मुखर्जी को हाई कोर्ट को बड़ा झटका, विदेश जाने पर लगाई रोक
Sheena Bora Case: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने सोमवार को विशेष अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। विशेष अदालत के आदेश में शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस सी चांडक की एकल पीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी और तब तक के लिए अंतरिम रोक बढ़ा दी।
‘विदेश यात्रा के लिए अनुमति देना उचित नहीं’: हाई कोर्ट
Sheena Bora Case: विशेष सीबीआई अदालत ने 19 जुलाई को जमानत पर रिहा मुखर्जी को अगले तीन महीनों के दौरान बीच-बीच में दस दिनों के लिए एक बार यूरोप (स्पेन और यूनाइटेड किंगडम) की यात्रा करने की अनुमति दी थी। सीबीआई के अधिवक्ता श्रीराम शिरसाट ने तर्क दिया था कि मुखर्जी को देश से बाहर (यात्रा के लिए) जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह विचाराधीन मुख्य आरोपी हैं।