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SAKTI RAJA RAPE CASE : स्वयंभू ‘राजा’ और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को 7 साल की सजा, राजपरिवार की महिला के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म का मामला

SAKTI RAJA RAPE CASE : Self-proclaimed ‘king’ and BJP leader Dharmendra Singh sentenced to 7 years in prison for unnatural rape of a woman from the royal family

सक्ति (छत्तीसगढ़)। SAKTI RAJA RAPE CASE छत्तीसगढ़ के सक्ति राजघराने के कथित उत्तराधिकारी और भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य धर्मेंद्र सिंह को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अप्राकृतिक दुष्कर्म और घर में घुसकर अपराध करने के गंभीर मामले में दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। फैसले के बाद उसे तुरंत जेल भेज दिया गया।

2022 में दर्ज हुआ था मामला

SAKTI RAJA RAPE CASE  यह मामला साल 2022 का है, जब सक्ति राजपरिवार की एक महिला ने राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के दत्तक उत्तराधिकारी धर्मेंद्र सिंह पर अप्राकृतिक अनाचार और जबर्दस्ती घर में घुसने का गंभीर आरोप लगाते हुए सक्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

कोर्ट ने दोषी मानते हुए सुनाई सजा

फास्ट ट्रैक कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता मुन्ना पटेल के अनुसार, न्यायाधीश गंगा पटेल ने धारा 376 (अप्राकृतिक दुष्कर्म) के तहत 7 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना, तथा धारा 450 (घर में जबरन घुसना) के तहत 5 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना सुनाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी, लिहाजा कुल 7 साल की कैद होगी।

विवादित उत्तराधिकारी, पत्नी ने नहीं दी मान्यता

SAKTI RAJA RAPE CASE  धर्मेंद्र सिंह को पूर्व राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने अपने बावर्ची के बेटे के रूप में दत्तक लेकर 2021 में सक्ती रियासत का उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि पूर्व महाराज की पत्नी गीता राणा सिंह ने धर्मेंद्र को पुत्र मानने से इनकार कर दिया था और उसकी वैधानिकता पर सार्वजनिक सवाल उठाए थे।

राजनीतिक कनेक्शन भी

SAKTI RAJA RAPE CASE  धर्मेंद्र सिंह केवल राजघराने का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि भाजपा समर्थित जिला पंचायत सभापति भी रहा है। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है।

 

 

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