CG BREAKING : High Court shock to Ranu Sahu!
रायपुर। कोयला लेवी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित IAS रानू साहू को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी और उनके परिजनों की सभी 9 अपीलें एक साथ खारिज कर दी हैं।
मतलब साफ है… अब ED की कार्रवाई पर कोर्ट की मुहर लग गई है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अगर ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राइम’ सीधे नहीं मिलते, तो ED आरोपी की दूसरी वैध संपत्तियों को भी उसी कीमत के बराबर कुर्क कर सकती है।
यानी अब सिर्फ वही संपत्ति नहीं, बल्कि बाकी प्रॉपर्टी भी खतरे में आ सकती है।
यह मामला राज्य के चर्चित कोयला लेवी और DMF घोटाले से जुड़ा है, जिसमें ED पहले ही करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। रानू साहू ने इसी कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब उनकी दलीलें नहीं चलीं।
